Covid 19 Death Claim in Chhattisgarh | कोरोना के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिलेगी 50 हजार की अनुदान

Covid 19 Death Claim in Chhattisgarh कोरोना के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिलेगी 50 हजार रूपये की अनुदान भारत सरकार गृह मंत्रालय की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश पर छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर समस्त कलेक्टर को आदेश दिया गया हैं की जिसमे कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50 हजार की अनुदान सहायता राशी देने हेतु दिशा निर्देश जारी किया है

छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर का आदेश पत्र

विषयांतर्गत भारत सरकार गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली का पत्र क्रमांक No. 16/11/2021-RR दिनांक 11.09.2021 की प्रति संलग्न है। माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय दिनांक 30.06.2021 W.P. (C) संख्या 539 / 2021 और W.P. (C) संख्या 554 / 2021 के अनुसरण में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 12 (iii) के तहत कोविड़-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता (Ex-gratia) देने हेतु दिशा निर्देश जारी किया गया है

Covid 19 Death Claim in Chhattisgarh

कोविड-19 अनुदान सहायता राशी प्रदान करने के सम्बन्ध में शासन द्वार आदेश पत्र जरी किया गया हैं जिसमे कहा गया हैं की कोविड-19 एक अभूतपूर्व आपदा है पिछले डेढ़ वर्षों से वायरस के नए वेरिएट के प्रभाव से मृतकों की संख्या में अभी भी वृद्धि जारी है। यह महत्वपूर्ण है कि राज्य में विशिष्ट आपदाओं के लिए समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के तहत पर्याप्त निधि उपलब्ध होना अति आवाश्यक हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 से मृत प्रति व्यक्ति के लिए 50,000 रुपये (पचास हजार) निर्धारित किए हैं। अनुदान सहायता राशि राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत प्रदान की जाएगी

छत्तीसगढ़ में कोविड-19 से मृत हर व्यक्ति के परिवार को मिलेंगे 50 हजार रूपये

संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोविड-19 से 22 सितंबर 2021 तक कुल 13563 व्यक्तियों की मृत्यु दर्ज की गई हैं। संबंधित परिवार को विभाग द्वारा जारी निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से अपने दावे प्रस्तुत करने होंगे। निर्धारित आवेदन पत्र के साथ आवेदक के पास CDAC द्वारा जारी COVID-19 से मृत्यु के संबंधित आधिकारिक प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।

30 दिनों के भीतर मिलेगा कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिवार को 50 हजार की सहायता राशी

Covid 19 Death Claim in Chhattisgarh छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर के आदेश अनुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) / जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे मृत व्यक्तियों के निकटतम संबंधी / आवेदक को अनुदान राशि आधार से लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) की प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान करेंगे एवं अनुदान सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया सरल होगी तथा आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिवार को मिल सहायता राशी मिल जाएगी

कोविड-19 सहायता फार्म तहसील कार्यालय, जिला कार्यालय तथा जोन मुख्यालय में होंगे जमा

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश अनुसार सभी कलेक्टर अपने जिले में प्रचार-प्रसार के माध्यम से नागरिकों को इस सहायता के बारे में जागरूक करें तथा दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें । यह उपयुक्त होगा कि प्रत्येक तहसील कार्यालय तथा जिला कार्यालय में कार्यालयीन समय में एवं नगर निगम क्षेत्र के जोन मुख्यालय में भी Covid 19 Death Claim Form प्राप्त करने हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

Covid 19 Death Claim Form : प्राप्त सभी आवेदनों को कलेक्टर अपने स्वयं की निगरानी में जाँच एवं सत्यापन करना सुनिश्चित करें। तथा कोविंड-19 से मृत व्यक्ति के परिजनों से प्राप्त पात्र आवेदन पत्र के आधार पर मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें तथा आबंटन हेतु मांग पत्र राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को भिजवाने का कष्ट करें

कोविड-19 से मृत्यु के संबंध में अनुग्रह राशि हेतु आवेदन फार्म

( Covid 19 Death Claim in Chhattisgarh )

प्रति,

कलेक्टर एवं अध्यक्ष

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

विषय- श्री / श्रीमती / सुश्री…. की कोविड-19 से मृत्यु के संबंध में राज्य आपदा मोचन निधि से अनुग्रह राशि प्राप्त करने के बाबत्।

———0000000———-

मैं……………………………..उम्र……………………………………पिता / पति………………………………….पता…………………….

विषयांतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर रहा / रही हूँ। यह कि श्री / श्रीमती / सुश्री………………………….. उम्र की मृत्यु कोविड-19 से दिनांक……………… स्थान……………………… को…………………………….में हुई है। मैं मृतक / मृतिका का निकट संबंधी हूँ तथा मृतक / मृतिका से मेरा संबंध…………………….का है। इस आवेदन पत्र के साथ मृत्यु विनिश्चियन समिति (CDAC) द्वारा कोविड-19 से मृत्यु के संबंध में जारी प्रमाण-पत्र संलग्न है। मेरा बैंक खाता कमांक………………………………………………..है, जो आधार…………………………………………….नंबर से लिंक है। कृपया मेरे बैंक खाते में अनुग्रह राशि रुपए 50,000/- अंतरित करने का कष्ट करें।

संलग्न-

  1. CDAC द्वारा जारी कोविड-19 से मृत्यु के संबंध में प्रमाण-पत्र
  2. आवेदक के आधार नंबर की छायाप्रति
  3. आवेदक के बैंक खाते के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम………………………………………………..

पूरा पता……………………………………………………………..

मोबाईल नंबर…………………………………………………..…

छत्तीसगढ़ में कोविड-19 से मृत व्यक्ति की जिलेवार जानकारी 24-09-2021 को

क्रमांकजिलाTotal
1दुर्ग1797
2राजनांदगांव515
3बालोद396
4बेमेतरा236
5कबीरधाम267
6रायपुर3139
7धमतरी545
8बलौदाबाज़ार470
9महासमुंद365
10गरियाबंद194
11बिलासपुर1207
12रायगढ़978
13कोरबा579
14जांजगीर-चांपा833
15मुंगेली167
16गौरेला-पेंड्रा-मरवाही146
17सरगुजा245
18कोरिया176
19सूरजपुर224
20बलरामपुर118
21जशपुर212
22बस्तर188
23कोंडागांव99
24दंतेवाडा24
25सुकमा20
26कांकेर223
27नारायणपुर14
28बीजापुर55
29अन्य राज्य131
 महायोग13563

Covid 19 Death Claim Form Online

3 thoughts on “Covid 19 Death Claim in Chhattisgarh | कोरोना के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिलेगी 50 हजार की अनुदान”

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