Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Claim Process: आज के इस पोस्ट में आप लोगों को बताएंगे की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत क्लेम कैसे कर सकते हैं अधिकतर लोग इस योजना में जानकारी के अभाव में दुर्घटना हो जाने के कारण भी कई लोग Claim Form Process नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसे पता ही नहीं रहता है कि उसके अकाउंट में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पॉलिसी चल रही है करके अगर आप इस पोस्ट को पढ़ रहे हो तो आपके फैमिली में या फिर आपके आस पड़ोस में किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो गई है तो आप एक बार उसके बैंक खाते को चेक करवाइए कि उसके अकाउंट में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पॉलिसी तो नहीं चल रहा हैं और अगर पॉलिसी चल चल रहा है तो आप उसके लिए हेल्प कर सकते हो उसके परिवार को बता कर उसके लिए आप Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Claim Process दावा क्लेम कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है इस योजना की शुरुआत 2015 में मोदी सरकार के द्वारा किया गया था इस योजना का लाभ भारत का कोई भी व्यक्ति उठा सकता है जिसकी उम्र 17 वर्ष से 70 वर्ष के बीच में हो अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपका किसी भी बैंक में बचत खाता होना चाहिए और आप उस खाते में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पॉलिसी को ले सकते हो इसके लिऐ आपके खाते से प्रत्येक वर्ष ₹12 की प्रीमियम राशि ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा।
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Claim Process in Hindi
तो चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं कि आप इसके लिए दवा क्लेम कैसे कर सकते हो तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में क्लेम करने के लिए सबसे पहले तो जिस व्यक्ति के नाम से पॉलिसी है उसके साथ दुर्घटना होना चाहिए अगर उसके साथ दुर्घटना हुई हैं तो आप उसके लिए Pmsby Claim Process कर सकते हैं, किसी भी बीमा धारी व्यक्ति की दुर्घटना होता हैं तो दुर्घटना में दो स्थिति हो सकती है या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर विकलांगता हो जाती है तो आप दोनों ही स्थिति में आप इसके लिए Pmsby Claim Form Process कर सकते हैं, क्लेम कब कर सकते हैं? जिस व्यक्ति की बीमा पॉलिसी चल रही है उस व्यक्ति के दुर्घटना के होने की 30 दिवस के अंदर ही आपको इसके लिए Claim Form Process करना पड़ेगा तभी आपको इसका फायदा मिल पाएगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्लेम करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Claim Process के लिए दो स्थिति उत्पन्न होती है-
1. बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में
- Pmsby Claim Form
- F.I.R. COPY/पंचनामा
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- मृत्यु प्रमाण पत्र
2. बीमित व्यक्ति के विकलांग हो जाने की स्थिति में
- Pmsby Claim Form
- F.I.R. COPY/पंचनामा
- सिविल सर्जन द्वारा जरी विकलांगता प्रमाण पत्र
- किसी भी अस्पताल में इलाज के लिए किये गए व्यय की रशीद
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्लेम कैसे करे
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Claim करने के लिए सबसे पहले आपको जिस भी बैंक में उस व्यक्ति खाता है उस बैंक में आपको चेक करना होगा कि इसका पॉलिसी चल रहा है कि नहीं और अगर पॉलिसी चल रहा है तो आपको दावा फॉर्म लेना होगा Pmsby Claim Form किसी भी चॉइस सेंटर में मिल जायेगा या फिर ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं उसके बाद उस दावा फार्म को पूरा भर दीजिए जो जो जानकारी उसमें मांगा है ।
इसके साथ आपको संलग्न करना होगा एफ आई आर कॉपी, पंचनामा कॉपी, मृत्यु होने की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट कॉपी, मृत्यु प्रमाण पत्र, और विकलांगता की स्थिति में विकलांगता का प्रमाण पत्र सिविल सर्जन के द्वारा जारी और साथ ही साथ जिस भी हॉस्पिटल में उस व्यक्तिका ईलाज हुआ है उस हॉस्पिटल का जो बिल बना होगा उसको भी संलग्न करना हैं । इन समस्त दस्तावेजों को सबमिट कर के आपको उस बैंक में जमा करना है जिस बैंक में उस पॉलिसी धारी का पॉलिसी चल रहा है ।
Pmsby Claim Process Step By Step in Hindi
- जिस व्यक्ति की दुर्घटना हुई है उसके नाम से जितने भी बैंक अकाउंट है वहां पर जाकर आपको चेक करवाना है कि उसके नाम से क्या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पॉलिसी चल रही है की नहीं तथा पॉलिसी का जो रकम है वह कटा है कि नहीं अगर प्रीमियम राशि कटा है तो उसके लिए आप Pmsby Claim Form भर सकते हैं।
- Pmsby Claim Form को परिवार का कोई भी व्यक्ति भर सकता है या फिर कोई भी व्यक्ति दावत फार्म को भर सकता है इसके लिए कोई नियम नहीं है कि इसमें सिर्फ इसके परिवार के सदस्य ही भर सकेंगे।
- दवा फॉर्म को दुर्घटना होने के 30 दिवस के अंदर ही आपको भरना होता है 30 दिवस के अंदर ही आप भरोगे तब जाकर इसका आपको लाभ मिल पाएगा भले ही क्लेम करने के लिए समय बहुत ही कम है, किन्तु सरकार का यही नियम है कि आपको दुर्घटना होने के 30 दिवस के अंदर ही आपको इस फॉर्म को सबमिट करना होगा तब जाकर इसका फायदा आपको मिलेगा।
- अगर बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आपको दावा फॉर्म के साथ एफ आई आर कॉपी लगाना होगा पंचनामा रिपोर्ट लगाना होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगाना होगा तथा मृत्यु प्रमाण पत्र को भी संलग्न करना होगा।
- अगर बीमित व्यक्ति विकलांग हो जाता है तो विकलांगता में तो स्थिति होती है स्थाई विकलांगता और अस्थाई विकलांगता स्थाई विकलांगता में अगर दोनों पैर दोनों हाथ दोनों आंख से विकलांग हो जाता है तो इसे ही स्थाई विकलांगता कहा जाएगा और एक पैर एक आंख या एक हाथ से विकलांग होता है तो इसे अस्थाई विकलांगता कहा जाएगा।
- विकलांगता की स्थिति में दावा फॉर्म लगेगा उसके बाद f.i.r. कॉपी उसके बाद पंचनामा कॉपी और सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया विकलांगता का प्रमाण पत्र उसको भी इसके साथ संलग्न करना पड़ेगा साथ ही साथ आपको जिस भी हॉस्पिटल में आप इलाज करवाए हो उसका बिल भी यहां पर लगाना पड़ेगा।
- बहुत लोगों का सवाल रहता है कि बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में बीमा क्लेम की राशि आएगी वह किसके खाते में आएगी तो इसके लिए बीमित व्यक्ति ने अगर अपने नॉमिनी का जिक्र किया हैं तो नॉमिनी के खाते में आएगा और ममिनी का नाम नहीं डाला है तो यंहा पर वैध उत्तराधिकारी खाते में आएगा या फिर वैध उत्तराधिकारी घोषित करेक के पैसा उसके खाते में भेजा जा सकता हैं वैध उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए तहसीलदार या फिर एसडीएम से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है और उस उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र को भी दाव फॉर्म के साथ संलग्न करना पड़ेगा।
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Claim Process
- Pmsby Claim Form क्लेम करने के बाद दवा फॉर्म को बैंक में जमा करने के बाद बैंक इसके लिए क्या प्रोसेस करती है उसको भी यहां पर आपको बता देते हैं तो सबसे पहले बैंक यह देखता है कि क्या वास्तव में इस व्यक्ति के नाम से कोई बीमा पॉलिसी चल रही है, क्या इसके पॉलिसी के लिए प्रीमियम राशी डेबिट हुआ है कि नहीं तथा जो जो फॉर्म सबमिट किया है दावा फॉर्म उसके साथ संलग्न डाक्यूमेंट्स का जांच पड़ताल किया जाता है उसके बाद सब चीज सही-सही प्रमाणित हो जाता है तो इस फॉर्म को संबंधित बीमा कंपनी को प्रेषित कर दिया जाता है यह जो सारे प्रोसेस होता है वह भी बैंक 30 दिवस के अंदर ही करता है।
- तथा जब बीमा कंपनी को यह Pmsby Claim Form बैंक से प्राप्त हो जाती है तो बीमा कंपनी भी यह सारे प्रक्रिया करते हैं इसमें जो पॉलिसी कटी है कि उसका रकम मिला हैं कि नहीं इसमें जो डाक्यूमेंट्स संलग्न किया गया हैं सहीं हैं की नहीं, उसके बाद जो बीमा राशि होती है उसको जिसका भी बैंक नंबर का डिटेल फॉर्म डाला है उसके खाते में भेजने के लिए प्रोसेस कर दिया जाता है यह जो प्रक्रिया होता है इसको भी बीमा कंपनी के द्वारा 30 दिवस के अंदर ही करना होता है।
- Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Claim Process क्लेम फॉर्म को पास होने में कितना दिन लगता है तो इसके लिए आपके पास होता है 30 दिवस आप 30 दिवस के अंदर में इसमें अपना दावा क्लेम करोगे उसके बाद बैंक को भी 30 दिवस के अंदर बीमा कंपनी को इस फॉर्म को भेजना होता है उसके बाद बीमा कंपनी के पास भी 30 दिवस होता है 30 दिवस के अंदर में इस फॉर्म को पास करके बीमा कर्ता के परिवार के खाते में पैसा को भेज दिया जाता है।
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Claim Process में जो जानकारी भरा जाता है उसका डिटेल निम्नानुसार है-
- खाताधारक बीमित व्यक्ति का नाम
- व्यक्ति का पूरा नाम
- बैंक शाखा का नाम एवं पता
- बचत बैंक खाता का नंबर
- व्यक्तिगत संपर्क विवरण जैसे कि मोबाइल नंबर ईमेल आधार नंबर यदि यह जानकारी उपलब्ध है तब
- नामिनिती का विवरण अगर बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब
- नामिनिती का नाम मोबाइल नंबर नामिनिती का बैंक खाता नंबर बैंक खाता का विवरण आधार नंबर
- दुर्घटना का विवरण जिसमें दुर्घटना का दिन तारीख समय दुर्घटना का स्थान दुर्घटना की प्रकृति मृत्यु का कारण चोट का विवरण
- जिस अस्पताल में इलाज हुआ वह उस अस्पताल का विवरण डॉक्टर का नाम संपर्क नंबर
- यहां पर आपको यह भी बताना होगा कि जो बीमा कंपनी के अधिकारी की है वह बीमित व्यक्ति से कब और कैसे मिल सकती है
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के नुकसान
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के वास्तव में कहे तो कोई नुकसान नहीं है क्योंकि इसमें हमें मात्र ₹12 में ₹200000 तक की दुर्घटना बीमा मिलती हैं मृत्यु होने की स्थिति में 200000 तथा स्थाई विकलांगता होने की स्थिति में भी दो लाख तथा आस्थाई विकलांगता होने की स्थिति में ₹100000 तक की राशि मिलती है। किंतु इसका सबसे बड़ा खराब नियम है यह है कि इसको अप्लाई करने के लिए जो 30 दिवस की अवधि है वही सबसे इसके बेकार नियम है।
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Claim Process | Pmsby Claim Form Process in HIndi
क्योंकि अगर किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो उसका तो एक महीना तो अस्पताल में ही लग जाएगा और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका मृत्यु का जो कार्यक्रम होता है उसको निपटाने में ही 1 माह लग जाएगा और परिवार शोक में डूबा रहेगा तो कहां से इसके लिए परिवार वाले अप्लाई कर पाएंगे तो इसके लिए सरकार को यह 30 दिवस की जो अवधि है 30 दिवस के अंदर ही अप्लाई करना है इसको बढ़ाकर कम से कम 60 दिवस करना चाहिए तब जाकर इसका फायदा वास्तव में सभी व्यक्तियों को मिल पाता।
What is the nature of the scheme?
The scheme is a one year cover Personal Accident Insurance Scheme, renewable from year to year, offering protection against death or disability due to accident.
What do you mean by “accident?
Accident means a sudden, unforeseen and involuntary event caused by external, violent and visible means.
How will the premium be paid?
The premium will be deducted from the account holder’s bank / Post office
account through ‘auto debit’ facility in one instalment, as per the consent given by the subscriber at the time of enrolment.
Who will offer / administer the scheme?
The scheme is offered / administered through the Public Sector General Insurance Companies (PSGICs) and other general insurance companies willing to offer the product with necessary approvals on similar terms, in collaboration with participating Banks. Participating banks are free to engage any such general insurance company for implementing the scheme for their account holders/subscribers.
Who will be eligible to subscribe?
All individual (single or joint) account holders of participating banks / Post office, in the age group of 18 to 70 years are entitled to join. In case of multiple accounts held by an individual in one or different banks/ Post offices, the person is eligible to join the scheme through one bank / Post office account only.
What is the enrolment period and modality?
The cover shall be for one-year period stretching from 1st June to 31st May. At the time of enrolment, subscriber has to submit his option on the prescribed form, to join / pay by auto-debit from the designated individual bank / Post office account, until further instructions, an amount of Rs.20/- (Rupees Twenty only) per annum, or any amount as decided from time to time, which may be intimated immediately if and when revised, towards renewal of coverage under the scheme. Delayed enrolment / renewal subsequent to this date will be possible on payment of annual premium.
Can eligible individuals who fail to join the scheme in the initial year join
in subsequent years?
Yes, new eligible entrants can also join in future years on payment of premium through auto-debit. However, risk cover would start from the date of auto debit of premium from the subscriber’s account.
Can individuals who leave the scheme re-join?
Individuals who exit the scheme at any point may re-join the scheme in future years by paying the annual premium, subject to conditions that may be laid down. However, risk cover would start from the date of auto debit of premium from the subscriber’s account
Who would be the Master policy holder for the scheme?
Participating Banks/ Post office are the Master policy holders for the scheme. A simple and subscriber friendly administration & claim settlement process has been finalized by PSGICs / other insurance companies in consultation with the
participating banks / Post office.
Agar f s l janch ripot deri se aata hai to