यह योजना महिलाओं के लिए है गर्भवती महिलाओं को सरकार के द्वारा गर्भावस्था में देखभाल के लिए रु 20 हजार की आर्थिक सहायता दिया जाता है
भगिनी प्रसूति सहायता योजना
इस योजना में 20 हजार प्रसूति लाभ दिया जाता हैं जिसमें सें 10 हजार गर्भधारण के प्रथम तिमाही एवं शेष 10 हजार रू. तृतीय तिमाही (आठवें माह में) भुगतान किया जाता हैं।
भगिनी प्रसूति सहायता योजना के लाभ
भगिनी प्रसूति सहायता योजना ऐसे लोगों के लिए है जो असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करते हैं और जिनका श्रम कार्ड बना हुआ है
भगिनी प्रसूति सहायता योजना के लिए पात्रता
(1) मितानिन/डाक्टर व्दारा जारी प्रमाण पत्र(2) ए एन एम व्दारा जारी जच्चा बच्चा कार्ड(3) बैंक पासबुक फोटो कॉपी
भगिनी प्रसूति सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
भगिनी प्रसूति सहायता योजना का लाभ दो प्रसव पर ही लिया जा सकता हैं बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की l
भगिनी प्रसूति सहायता योजना का लाभ अधिकतम दो प्रसव पर दिया जाता है
इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट cglabour.nic.in पर जाना होगा।
भगिनी प्रसूति सहायता योजना का आवेदन कैसे भरें
गर्भधारण की पुष्टि होने पर आपको अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बताना होगा उसी के माध्यम से आवेदन किया जा सकता हैं l
भगिनी प्रसूति सहायता योजना का आवेदन कैसे भरें
– बच्चे के जन्म के पश्चात केवल 90 दिन तक आवेदन स्वीकृत किया जाएगा।– आवेदन संबंधित क्षेत्र अधिकारिता के श्रम कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।– योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए शिशु का जन्म प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।– इसके अलावा पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी भी जमा करने अनिवार्य है।– योजना का निराकरण आवेदन प्राप्त होने के पश्चात 30 दिन में किया जाएगा।
भगिनी प्रसूति सहायता योजना के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी
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